ओ तेरी..
एक बिस्कुट के चक्कर में ITC को देने पड़ेंगे इस व्यक्ति को 1 लाख रुपए, पढ़िए चेन्नई की अजीब घटना
बिस्किट तो हर कोई खाता है, पर क्या आपके दिमाग में कभी आया कि पैकेट में एक बिस्किट कम होने पर 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच है और ऐसा हुआ है, तभी तो एक बिस्कुट की वजह से आईटीसी को ₹1 लाख का जुर्माना लगा है. भारत की सबसे लोकप्रिय और बड़ी कंपनी में से एक आईटीसी लिमिटेड को एक बिस्किट 1 लाख का पड़ गया. उपभोक्ता फोरम में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक मामला चेन्नई का है जहां आईटीसी लिमिटेड पर फोरम ने तगड़ा जुर्माना लगाया है. आज हम आपको इस मशहूर केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके तहत आईटीसी को एक बिस्किट एक लाख रुपये महंगा पड़ा है.
चेन्नई के इस व्यक्ति ने पैकेट में एक बिस्किट कम होने की वजह से आईटीसी पर किया केस
यह पूरा मामला तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर का है. बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना दिसंबर 2021 की है, जहां पर एक ग्राहक को बिस्कुट के पैकेट में एक कम बिस्किट मिला. इसके बाद उसने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की. आईटीसी के बिस्किट ब्रांड सनफीस्ट मैरी लाइट के पैकेट में रैपर पर बताई गई बिस्कुट की संख्या से एक बिस्किट कम था. चेन्नई के रहने वाले शिकायतकर्ता दिली बाबू ने अपनी शिकायत में यह कहा कि रैपर पर पैकेट में 16 बिस्किट होने की बात कही गई थी मगर अंदर 15 ही बिस्किट है, जहां जिला उपभोक्ता फोरम ने दिली बाबू के पक्ष में फैसला सुनाया. जिला उपभोक्ता विवाद निवारक फोरम ने अपने आदेश में कंपनी से कहा कि ग्राहक ने पैकेट देखकर बिस्किट खरीदा था क्योंकि पैकेट पर दी गई जानकारी के आधार पर ही ग्राहक उसे खरीदने का फैसला करते हैं. दरअसल कंपनी के वकील द्वारा यह दलील दी गई थी कि 2011 के कानूनी माप विज्ञान नियमों के अनुसार पैक किए गए समान में अधिकतम 4.5 ग्राम प्रति पैकेट के हिसाब से गलती की गुंजाइश को अनुमति नही मिली है. मगर कोर्ट इस दलिल से सहमत नहीं था. फोरम ने कहा कि यह नियम केवल अस्थिर प्रकृति के चीजों के लिए है और बिस्किट इस कैटेगरी में नहीं है. ऐसे में बिस्किट को हमेशा वजन के हिसाब से बेचा जाता है. इस जमाने के साथ ही इस बैच की बिस्कुट की बिक्री को भी बंद कर दिया है.
कोर्ट ने क्या कहा
इस पूरे मामले पर कंपनी का कहना था कि कंपनी वजन के आधार पर बिस्कुट पैकेट बेचती है, जिस पैकेट को लेकर यह शिकायत दर्ज कराई गई थी उसका वजन 74 ग्राम होता है लेकिन जांच के बाद वह 72 ग्राम निकला. इसके बाद एक लाख की पेनल्टी लगाई गई है. यह पेनल्टी मद्रास कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से लगाई गई है. साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि बिस्कुट का वजन बिल्कुल उतना ही होना चाहिए जितना पैकेट पर लिखा गया हो, इस संदर्भ में गलती पाए जाने के कारण ही आईटीसी पर यह जुर्माना लगा है.अब कंपनी को दिली बाबू को 1 लाख रुपया देने होंगे.